दिल्ली नगर निगम के सदन की आज की बैठक को अवैध घोषित करने की माँग

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1952 (DMC Act 1952) के उल्लंघन में महापौर द्वारा एमसीडी सदन की अवैध रूप से की गई बैठक कार्यवाही की प्रदेश भाजपा ने की कड़े शब्दों में निंदा ।यह सदन बैठक माननीय आयुक्त और संपूर्ण विपक्षी पार्षदों की अनुपस्थिति में आयोजित किया गया। इसमें मुश्किल से 25 से 30 आप (AAP) के पार्षद ही उपस्थित थे।एजेंडा में कई ऐसे पुराने मुद्दे शामिल थे जिन्हें कई बार टाला गया है और जिनका एमसीडी पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है जिसकी जांच आवश्यक है।
नेता प्रतिपक्ष दिल्ली नगर निगम राजा इकबाल सिंह, सांसद योगेंद्र चंडोलिया एवं प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग ने महापौर से आग्रह करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और आज दिनांक 26 फरवरी को आयोजित सदन बैठक को अवैध एवं परित्यक्त घोषित करें।
05:13 pm 25/02/2025