दिल्ली में महापौर का चुनाव टला । पार्षदों के शपथ समारोह के दौरान फ्लोर पर बरपा जमकर हंगामा । बीजेपी के 4 एवं आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हुऐ घायल । आम आदमी पार्टी को शिकायत थी कि चुने हुऐ विधायकों के बजाय मनोनीत पार्षदों को क्षपथ के लिऐ पहले बुलाया गया । बलप्रयोग एवं तोड़फोड़ के भी समाचार मिले हैं ।
दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट की धारा 33बी(1) के तहत उप राज्यपाल को अधिकार है कि वह पार्षदों को मनोनीत कर म्युनिसिपल कमेटी में भेज सकता है एवं पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसको शपथ के लिऐ पहले बुलाये किसको बाद में । फिलहाल आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने तो मेयर चुनाव में भाग लेने से इंकार किया है । वह ना तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी न ही बीजेपी का ।