एमसीडी की व्यावसायिक प्रॉपर्टी करदाता को राहत

व्यावसायिक संपत्तियों के यूज फैक्टर को 2 फीसदी से घटाकर अब 1.25 फीसदी कर दिया गया है। कॉलोनियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाकर एवं इन श्रेणियों में बदलाव लाकर करों में मोटी राहत दी गई है। पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिशों को लागू किये जाने से करदाताओं को 1 अप्रैल 2023 से इसका लाभ भी मिलने लगा है।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज एवं एमसीडी के मेयर डॉ शैली ओबराय के अनुसार पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी (एमवीसी) ने पिछले साल अपनी कुछ सिफारिशें दी थी। जिन्हे 4 नवंबर 2022 को स्वीकार कर लिया गया था। दिल्ली नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। एमवीसी की सभी सिफारिशों को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। एमसीडी ने 19 अप्रैल 2023 के आदेश निकाला है जिसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि यह सभी सिफारिशें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। उसमें 29 पैरामीटर्स है, जिसके आधार पर 29 सिफारिशें की गई हैं। जिससे टैक्सपेयर्स को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती हैं।
उन्होंने कहा कि इसमें यूज फैक्टर, ओक्यूपेशनल फैक्टर, एज फैक्टर और स्ट्रक्चर फैक्टर शामिल हैं। इसके अलावा व्यावसायिक, रिहायशी संपत्तियों, बैंक्विट हॉल गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप सभी को बहुत ज्यादा राहत दी गई है।
कॉलोनियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं और कई कॉलोनियों की श्रेणियों में बदलाव लाया गया है। ओल्ड एज, होम बारातघर, सामुदायिक केंद्र, फार्म हाउस इन सभी के लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं। इसके अलावा किराए की जो संपत्तियां हैं उनके यूज फैक्टर को 2 फ़ीसदी से घटाकर 1.25 फीसदी कर दिया गया है। इससे किराए की व्यावसायिक संपत्तियों को बहुत बडी राहत मिलेगी। बैंक्विट हॉल के यूज फैक्टर को घटाकर 6 फ़ीसदी से 4 फीसदी भी कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के यूज फैक्टर को घटाकर 3 फ़ीसदी से 2 फ़ीसदी कर दिया गया है। पीजी और हॉस्टल के यूज फैक्टर को 4 से घटाकर 2 फ़ीसदी कर दिया गया है।
इसके अलावा कॉलोनियों और सोसाइटियों को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। कॉलोनी और सोसायटी 100 फीसदी वेट वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगी तो उनको भी 5 फीसदी की रियायत दी गई है। इससे लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम किया गया है।
दिल्ली नगर निगम अब आम आदमी शासित है और यह राहत करदाता के लिऐ निगम की तरफ से एक सौगात है । जिनका यूज फैक्टर 2 था। उन्हे बेस प्राइस से दोगुना संपत्तिकर इनको देना पड़ता था। लंबे समय समय से मांग थी कि इसको कम किया जाये। इसे दो से घटाकर अब 1.25 कर दिया गया है। इससे व्यावसायिक संपत्तियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कई प्रकार की संपत्तियों के अंदर यूज फैक्टर को कम किया गया हैं जिनमें में बैंक्विट हॉल, बारातघर, फार्म हाउस शामिल है।
05:29 pm 22/04/2023