
दिल्ली: धरने के लिए प्रतिबंधित स्थल जंतर मंतर में जबरन घुसने एवं सरकारी काम में दखल देने के आरोप में कॉक्रोच जनता पार्टी के सौरभ दास एवं आशुतोष रांका को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई । उनके तीसरे साथी अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के व्यक्तिगत बांड पर इस कंडीशन पर रिहा कर दिया गया है कि वह 6 महीने तक अच्छे चाल चलन के साथ शांति बनाये रखेंगे । आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी एवं वायरल हुई वीडियोज के अनुसार यह तीनों एवं इनके 11 अन्य साथी गत 13 अक्टूबर की सुबह जबरन गेट फाँदकर जबरन प्रतिबंधित धरना स्थल में घुस गए । जब तैनात पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये वहाँ पर चक्कर लगाके नारेबाजी करने लगे । नतीजन पुलिसबल इन्हें गिरफ्तार कर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन ले गई ।
इनके ख़िलाफ़ धारा 223a/332/61 (2) के अंतर्गत दर्ज एफआईआर संख्या 289/26 FIR No 289/26 में बीएनएस की 221/115(2)/132/121(1)/3(5) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं । यह सजा इनको बार बार कानून का उलंघन एवं माहौल ख़राब करने के लिए सुनाई गई है ।