कोरोना संक्रमण के दौरान मंदी तो पहले से ही थी और अब साउथ दिल्ली म्युनिस्पल के क्षेत्राधीन एलएससी में हो रही सीलिंग के चलते दक्षिण दिल्ली के लगभग 6000 दुकानदार प्रभावित इतना ही नहीं इन दुकानदारों को कनवर्जन चार्जेज के नोटिस भेजे गये हैं ।
म्युनिसिपल कांउसलर अभिषेक दत्त के अनुसार यह सीलिंग 2008 में निर्धारित नियमों एवं सुप्रिम कोर्ट के निर्देशों को ताक पर रखकर हो रही हैं । नियामानुसार सीलिंग से पहले दुकानदार को 48 घंटे का नोटिस दिया जाना जरूरी है ।
21 जनवरी को होने वाले दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कोरपोरेशन के आगामी सत्र में कांग्रेस पार्टी प्रसताव रखने जा रही है कि ऐफिडेविट के बिना पर कनवर्जन चार्जेज के लिये सील की गई दुकान को अंतिम फैसले तक डीसील कर करोबार करने की छूट दिये जाने पर पुनःविचार होना जरूरी है । सुप्रिम कोर्ट के फैसले आई.ए.नं. 2260-61 में भी इसका प्रावधान है ।